स्पर्श अभियान : निरामय योजना
नि:शक्‍त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 42 तथा 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए,राज्य सरकार, नि:शक्‍त व्यक्तियों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा , मध्यप्रदेश के छह वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित दिव्‍यांगजन के लिए : सहायता अनुदान योजना - 2009 बनाती है ।
वित्तीय वर्ष 2017-18 में निरामय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना अंतर्गत बीमित दिव्यांग की संख्या् व सूची :
निरामय योजना : English Hindi




निरामय योजना का उद्देश्य ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मंद बुद्धि और एकाधिक दिव्‍यांगता वाले व्यक्तियों को किफायती दामों पर स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है।

इस योजना में व्यापक बीमा-सुरक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें

  •   सभी उम्र वालों को केवल एक प्रीमियम भरना होगा
  •   राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत समाहित प्रत्येक प्रकार की दिव्‍यांगता के लिए एक जैसे कवरेज का प्रावधान
  •   रु. 1.0 लाख तक की बीमा सुरक्षा
  •   राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत दिव्‍यांगता युक्त वे सभी व्यक्ति पात्र होंगे और समाहित किए जाएँगे, जिनके पास दिव्‍यांगता का प्रमाणपत्र है। यह योजना जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में उपलब्ध होगी। साथ ही इस योजना में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है |
  •   राष्ट्रीय न्यास द्वारा जारी/संशोधित लाभ-तालिका के अनुसार- नियमित चिकित्सा जाँच से लेकर अस्पताल में भर्ती करने जैसी सेवाएं, इलाज से लेकर सुधार करने तक की शल्य-क्रिया, परिवहन आदि। इन्हें समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।
  •   बीमा-पूर्व कोई चिकित्सा जाँच नहीं।
  •   गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों से बाह्य रोगी सेवाएं और इलाज लेने पर दावों की प्रतिपूर्ति।
  •   राष्ट्रीय न्यास द्वारा विनिर्धारित अस्पतालों में इलाज कराया जा सकता है।

वे सभी दिव्यांग जिनमें राष्ट्रीय न्यास 1999 के अनुसार कम से कम एक दिव्‍यांगता है, और जिनके पास दिव्‍यांगता का वैध प्रमाणपत्र है, वे इस योजना के अंतर्गत आवेदन के पात्र हैं।

इस खंड में उन प्रक्रियाओं का वर्णन है, जिनका निरामय योजना के संबंध में पालन किया जाना चाहिएः

  1. निरामय के लिए दिव्यांग व्यक्ति का नामांक
  2. दावा-निपटान

कृपया ध्यान दें कि हर वर्ष राष्ट्रीय न्यास द्वारा प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की जाएगी। राष्ट्रीय न्यास को बिना अधिसूचना दिए विनिर्देशों में परिवर्तन का अधिकार है।

निरामय योजना के समस्त प्रक्रिया-प्रवाह को निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया हैः

पंजीकरण - पंजीकृत संस्था में दिव्यांग द्वारा आवेदन का प्रस्तुतीकरण पंजीकृत संस्था द्वारा राष्ट्रीय न्यास में आवेदन का प्रस्तुतीकरण 10 दिन के भीतर 15 दिन के भीतर अपूर्ण पूर्ण नहीं मिले दस्तावेज़ों के बारे में राष्ट्रीय न्यास द्वारा पंजीकृत संस्था को अधिसूचना लाभग्राही का स्वास्थ्य पहचान पत्र राष्ट्रीय न्यास द्वारा अपलोड नहीं मिले दस्तावेज पंजीकृत संस्था द्वारा प्रस्तुत अनुमोदन नहीं अनुमोदित राष्ट्रीय न्यास द्वारा पंजीकृत संस्था को अधिसूचना लाभग्राही द्वारा स्वास्थ्य पहचान पत्र डाउनलोड

दावा – लाभग्राही द्वारा दावा फॉर्म तथा संबंधित दस्तावेज बीमा-प्रदाता को प्रस्तुत बीमा-प्रदाता द्वारा आवेदन का सत्यापन अनुमोदित नहीं अनुमोदित बीमा-प्रदाता द्वारा लाभग्राही को दस्तावेज़ों के बारे में अधिसूचना (यदि लागू हो) बीमा-प्रदाता द्वारा दावा जारी छूटे हुए दस्तावेज लाभग्राही द्वारा प्रस्तुत बीमा-प्रदाता द्वारा धन जारी

पंजीकृत संस्था द्वारा दिव्यांग व्यक्ति के नामांकन (प्रथम अनुमोदन) की प्रक्रिया

दिव्यांग व्यक्ति नामांकन प्रक्रिया में उन चरणों का वर्णन है, जिनका पालन निरामय में पहली बार नामांकन कराते समय करना होता है। साथ ही, इसमें नामांकन के प्रत्येक चरण के लिए अपेक्षित सूचना व दस्तावेज़ों और आवश्यकतानुसार विभिन्न गतिविधियों की समय-सीमा भी उल्लिखित है।

योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए पात्र व्यक्ति वर्ष के दौरान कभी भी, राष्ट्रीय न्यास में पंजीकृत अपनी नज़दीकी संस्था के माध्यम से अथवा किसी भी ऐसी एजेंसी में निर्धारित प्ररूप में आवेदन कर सकता है, जिसे राष्ट्रीय न्यास ने यह दायित्व सौंपा हो। दिव्यांग व्यक्ति लागू आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा और पंजीकृत संस्था हर फॉर्म पर कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय न्यास से रु. 40 पाने की पात्र होगी।

चरण 1. दिव्यांग व्यक्ति के माता-पिता/अभिभावक निरामय के अंतर्गत नामांकन के लिए अपेक्षित दस्तावेज़ लेकर नज़दीकी पंजीकृत संस्था में जाएंगे (जैसाकि चरण 2 में वर्णित है)।

चरण 2. पंजीकृत संस्था दिव्यांग व्यक्ति के नामांकन के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करेगीः

  • पंजीकृत संस्था ऑनलाइन फॉर्म/प्रस्ताव भेजेगी।
  • निरामय आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और अपेक्षित दस्तावेज़ों की मूल प्रति के सत्यापन के बाद स्कैन करके अपलोड किया जाएगा।
  • विधिवत भरा गया फॉर्म राष्ट्रीय न्यास के पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
  • आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा (जैसाकि तालिका में दिया गया है)

निम्नलिखित तालिका में आवेदन शुल्क तथा प्रत्येक श्रेणी के दिव्यांगों हेतु अपेक्षित दस्तावेजों का वर्णन हैः

दिव्यांग की श्रेणी नामांकन शुल्क (रुपये) अपेक्षित दस्तावेज़

बीपीएल

250

-जिला अस्पताल अथवा समुचित सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्‍यांगता प्रमाणपत्र (स्व अभिप्रमाणित)

-बीपीएल कार्ड

-पते का प्रमाण

-भुगतान का सबूत (यदि चालान द्वारा हो तो)

नॉन-बीपीएल

 

500

-जिला अस्पताल अथवा समुचित सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्‍यांगता प्रमाणपत्र (स्व अभिप्रमाणित)

-पते का प्रमाण

-भुगतान का सबूत (यदि चालान द्वारा हो तो)

दिव्यांगजन जिनका कोई क़ानूनी अभिभावक है (माता पिता को छोड़कर)

मुफ्त

जिला अस्पताल अथवा समुचित सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्‍यांगता प्रमाणपत्र(स्व अभिप्रमाणित)

-पते का प्रमाण

-राष्ट्रीय न्यास 1999 के अन्तर्गत क़ानूनी अभिभावकता प्रमाण-पत्र

चरण 3. राष्ट्रीय न्यास को आवेदन फॉर्म तथा दस्तावेज मिलने पर उनकी जाँच की जाती है कि वे पूरे हैं या नहीं। किन्तु यदि कोई सूचना न मिली हो या त्रुटिपूर्ण सूचना प्रस्तुत हुई हो और उसे पुनः प्रस्तुत किया जाना हो तो उसके पुनः प्रस्तुतीकरण के लिए पंजीकृत संस्था को 15 दिन का समय दिया जाता है।

चरण 4. सफलतापूर्वक नामांकन और अनुमोदन के उपरान्त, प्रत्येक लाभग्राही को स्वास्थ्य पहचान संख्या/कार्ड जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय न्यास अंतिम दस्तावेज़ों के प्राप्ति-बिन्दु के 30 दिन के भीतर पंजीकृत संस्था को सूचना प्रेषित करेगा।

चरण 5. नामांकन पूरा हो जाता है। स्वास्थ्य पहचान कार्ड ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है और उसे लाभग्राही ऑनलाइन अथवा पंजीकृत संस्था के माध्यम से डाउनलोड कर सकता है।

यदि पंजीकृत संस्था अथवा दिव्यांग व्यक्ति को योजना के संबंध में कोई समस्या हो तो पंजीकृत संस्था अथवा दिव्यांग व्यक्ति या तो वेबसाइट में लॉगइन करके शिकायत समाधान सिस्टम में उक्त समस्या को दर्ज़ कर सकते हैं या राष्ट्रीय न्यास के संबंधित अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी से कार्यालय के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।