नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम 1995
की धारा 42 तथा 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए,राज्य सरकार, नि:शक्त
व्यक्तियों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा , मध्यप्रदेश के
छह वर्ष से अधिक आयु के
बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजन के लिए : सहायता अनुदान योजना - 2009
बनाती है ।