शल्य चिकित्सा
शल्य चिकित्सा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया Back

ऐसे पात्र निःशक्त व्यक्ति जिनकी शल्य चिकित्सा नियमावली की कंडिका-3 में उल्लिखित बिन्दुओं के तहत की जाना हो तथा विषय विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक जिसे नियमावली की कंडिका-2 में परिभाषित किया गया हो, द्वारा शल्य चिकित्सा की अनुशंसा की गई हो ।

ऐसे निःशक्त व्यक्तियों को अपने आवेदन पत्र संयुक्त संचालक/उप संचालक,पंचायत एवं सामाजिक न्याय को जिला स्तर पर प्रस्तुत किये जाने होंगे । जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक पक्ष में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र के अभिप्रमाणन /अनुशंसा हेतु चिकित्सा महाविद्यालय/ जिला चिकित्सालय को प्रस्तुत किये जाएंगे । चिकित्सा महाविद्यालय/ जिला चिकित्सालय द्वारा अनुशंसा के आधार पर शल्य चिकित्सा जिला कलेक्टर की स्वीकृति से की जाएगी ।

आवेदन पत्र निम्न अभिलेखों के साथ हितग्राही को जिला कार्यालय पंचायत एवं सामाजिक न्याय में प्रस्तुत किये जाने होंगे
  • निःशक्तता प्रमाण पत्र जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो
  • नगरीय निकाया या ग्राम पंचायत द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा शल्य चिकित्सा हेतु की गई अनुशंसा
  • निःशक्त व्यक्ति के दो छाया चित्र