शल्य चिकित्सा के लिए पात्रता
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  • ऐसे निःशक्त व्यक्ति जिनके अभिभावक/पालकों की वार्षिक आय रूपए 96,000 से अधिक न हो ।
  • विषय विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा शल्य चिकित्सा की अनुशंसा की गई हो ।