भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नि:शक्त व्यक्तियों
को राष्ट्रीय प्रारूप में परिचय पत्र / पास बुक जारी किये जाने के निर्देश प्रदान
किये गये है। परिचय पत्र / पास बुक में नि:शक्त व्यक्तियों को राज्य शासन / भारत
सरकार की विभिन्न योजनाओं / सुविधाओं / रियायतों संबंधी जानकारी का पंजीयन विहित प्राधिकारी
द्वारा किया जाता है अत: प्रत्येक नि:शक्त व्यक्ति को परिचय पत्र / पास बुक भी तैयार
कराया जाना आवश्यक हैं।
प्रकिया: जिला चिकित्सा बोर्ड सेदिव्यांगता प्रमाण
पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्तदिव्यांगता परिचय पत्र / पास बुक बनवाये जाने
हेतु आवेदन पत्र मेंदिव्यांगता प्रमाण पत्र के छाया प्रति के साथ शहरी क्षेत्र के
नि:शक्त व्यक्ति को अपने आवेदन पत्र जिला कार्यालय सामाजिक न्याय को तथा ग्रामीण
क्षेत्र के नि:शक्त व्यक्तियों का अपने आवेदन पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद
पंचायत को प्रस्तुत किये जाने पर निर्धारित प्रपत्र में नि:शुल्क परिचय पत्र / पास
बुक तैयार कर प्रदान किये जाते हैं।