स्पर्श अभियान : रूपरेखा
स्पर्श अभियान : रूपरेखा
 
रूपरेखा :
  • स्पर्श अभियान 08 अप्रैल से 14 अप्रैल 2011 के मध्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एक साथ प्रारम्भ किया जायेगा।
  • अभियान का समय प्रातः 08 से 12 बजे अथवा सांय 04 से 07 बजे के मध्य होगा।
  • दिनांक 08 से 12 अप्रैल 2011 के मध्य सभी हितग्राहियों को चिन्हित किया जायेगा।
  • दिनांक 13 एवं 14 अप्रैल 2011 को जिला स्तर स्पर्श शिविर आयोजित करेगा, जिसमें उनके स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड तैयार कर एवं पात्रतानुसार सहायता उपलब्ध कराना।
  • स्पर्श अभियान जिला कलेक्टर के नेतृत्व में आयोजित होगा।
  • कलेक्टर अभियान के सफलतापूर्वक संचालन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास खण्ड स्तर पर सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे एवं नगरीय क्षेत्र के लिए पृथक से नोडल अधिकारी होगें।
  • जिला नोडल अधिकारी कलेक्टर स्वयं होंगे।
  • सहायक नोडल अधिकारी नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्पर्श दल गठित करेंगे। स्पर्श दल के सदस्य स्पर्श मित्र के नाम से जाने जायेंगे।
  • स्पर्श शिविर के दिन नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के निकायों के जनप्रतिनिधियों, जिले के मान. सांसद, विधायक, पार्षदगण, समाज सेवी एवं समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जायेगा।
  • यदि कोई नागरिक/समाज सेवी मानसिक मंदत्ता, मानसिक रूग्णता से ग्रसित और वृद्व व्यक्तियों के अभिभावक बनना चाहते हैं तो उसका दायित्व अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान के तहत कलेक्टर द्वारा सौंपा जा सकता है।
  • इस अभियान के दौरान दानदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री कलेक्टर द्वारा उसी शर्त पर स्वीकार की जायेगी जब वह अच्छे किस्म की हो और मानसिक मंदत्ता, मानसिक रूग्णता तथा वृद्वों के लिए उपयोगी हो।
  • राज्य स्तर पर सचिव, सामाजिक न्याय स्पर्श अभियान के नोडल अधिकारी होंगे।
  • यदि कोई नागरिक/समाज सेवी मानसिक मंदत्ता, मानसिक रूग्णता से ग्रसित और वृद्व व्यक्तियों के अभिभावक बनना चाहते हैं तो उसका दायित्व अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान के तहत कलेक्टर द्वारा सौंपा जा सकता है।
  • आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं आयुक्त, निःशक्तजन स्पर्श अभियान के दौरान क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे एवं अधिनियम, नियम के अन्तर्गत मार्गदर्शन देने तथा निराश्रित निधि से व्यय करने के प्रस्ताव आने पर स्वीकृति प्रदान करेंगे।
  • नियंत्रण प्रकोष्ठ अभियान के दौरान राज्य स्तर पर एक नियंत्रण प्रकोष्ठ गठित किया जायेगा, जिसके प्रभारी उप संचालक, निःशक्तजन होंगे जो जिलों में अभियान के दौरान किये जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे एवं समन्वय का कार्य करेंगे।